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Sc/St/obc /Minority Students एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए फ्री कोचिंग योजनाएं

Published On: June 29, 2025
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विवरण

एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनुसूचित जनजाति), ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए कोचिंग योजनाएं उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समान अवसर और सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शैक्षिक अंतर को पाटना और इन छात्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

आयोग विश्वविद्यालयों को यूजी और पीजी स्तरों पर उपचारात्मक कोचिंग के लिए अलग से सहायता प्रदान कर रहा है।

सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को नेट के लिए कोचिंग।

आयोग ने इस योजना को विश्वविद्यालयों की सामान्य विकास सहायता योजना के साथ विलय करने का निर्णय लिया है और इस घटक के लिए सहायता सामान्य विकास सहायता की सीमा से अधिक होगी।

लाभ

संस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के नामांकन की संख्या के अनुसार योजना के एक या अधिक घटकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी विशेष कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक है, तो अतिरिक्त अनुभाग शामिल किए जा सकते हैं। निम्नलिखित मदों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है:

गैर-आवर्ती मदें: निम्नलिखित मदों के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के लिए 5.0 लाख रुपये तक का “एकमुश्त” अनुदान:

  1. पुस्तकें और पत्रिकाएँ
  2. दृश्य-श्रव्य और शिक्षण/अधिगम सहायक सामग्री
  3. प्रिंटर के साथ कंप्यूटर
  4. फोटोकॉपियर
  5. जनरेटर या इन्वर्टर

आवर्ती मदें: निम्नलिखित मदों पर व्यय के लिए विश्वविद्यालयों को प्रत्येक योजना के लिए प्रति वर्ष 7.00 लाख रुपये:

  1. योजनाओं के समन्वयक को 2000/- रुपये प्रति माह मानदेय
  2. शिक्षकों और विद्वानों को पारिश्रमिक*
  3. कंप्यूटर ज्ञान वाले अंशकालिक कर्मचारी (अनुबंध के आधार पर) 6,000/- रुपये प्रति माह
  4. अंशकालिक चपरासी/अटेंडेंट @ रु.1000/- प्रतिमाह 5. आकस्मिकता – रु.50,000/- प्रति वर्ष पात्रता इस योजना के तहत वित्तीय सहायता ऐसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उपलब्ध है जो धारा 2(एफ) के दायरे में आते हैं और यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12(बी) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं। जिन संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की पर्याप्त संख्या है, उन्हें वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड (गरीबी रेखा से नीचे) रखने वाले सामान्य उम्मीदवारों को भी ऐसी कोचिंग कक्षाओं के लिए अनुमति दी जा सकती है। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और गरीब सामान्य उम्मीदवारों का प्रतिशत 40% तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया

ऑफ़लाइन

चरण 01: आवेदक को रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य से संपर्क करना होगा।

चरण 02: संबंधित विभाग से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किए जाते हैं।

चरण 03: आवेदक को संबंधित विभाग को आवेदन पत्र जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि भरी गई जानकारी सही होनी चाहिए।

चरण 04: सफल सत्यापन के बाद, आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड

जाति/समुदाय प्रमाण पत्र:

शैक्षणिक प्रतिलेख या मार्कशीट

बैंक खाता विवरण

PriyaBhatt

Mgmschool.in - MCA Graduate | Age: 25 | Languages: Hindi & English Experienced content creator with 5+ years in the field of educational news, government job updates, public welfare schemes, and career guidance. Passionate about delivering accurate and helpful information to empower students and job seekers across India.

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