विवरण
सौर सुजला योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं के लिए सौर सिंचाई पम्प स्थापित करना है। किसानों को रियायती दरों पर सिंचाई पम्प उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से 01 नवम्बर 2016 को यह योजना शुरू की गई है। सौर पम्प के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भू-जल संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। योजना के तहत 03 एच.पी. तथा 05 एच.पी. क्षमता के सौर पम्प स्थापित करने का प्रावधान है।
सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा- छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण) द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत हितग्राहियों का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के तहत 01 लाख से अधिक सौर पम्प स्थापित किए जा चुके हैं।
लाभ
सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर पंप की स्थापना के लिए लाभार्थी द्वारा देय अंशदान राशि का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:
क्रमांक पंप की क्षमता/प्रकार का विवरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थी का अंशदान अन्य पिछड़ा वर्ग लाभार्थी का अंशदान सामान्य लाभार्थी का अंशदान
1 03 एचपी/एसी/डीसी सरफेस/सबमर्सिबल 7000 12000 18000
2 05 एचपी/एसी/डीसी सरफेस/सबमर्सिबल 10000 15000 20000
उपर्युक्त लाभार्थी अंशदान के अतिरिक्त रु. प्रति वाट की दर से (03 एचपी/3000 वॉट के लिए 3000 रु. तथा 05 एचपी/4800 वॉट के लिए 4800 रु.) प्रोसेसिंग फीस देनी होगी।
पात्रता
छोटे/मध्यम/बड़े पैमाने के किसान इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
किसान छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
ऑफलाइन
सबसे पहले आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी।
“सौर सुजला योजना ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
अगली विंडो में योजना का नाम चुनें।
आवश्यक विवरण भरें।
बैंक विवरण प्रदान करें और सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज
लाभार्थी के पास अपने नाम पर कृषि भूमि और जल स्रोत (बोरवेल, कुआं, नदी/धारा आदि) होना अनिवार्य है।
आवेदन पत्र।
पता प्रमाण की सत्यापित फोटोकॉपी।
आधार कार्ड की सत्यापित फोटोकॉपी।
भूमि का खसरा/क्षेत्रफल और कार्यस्थल का सत्यापित नक्शा।
जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
प्रसंस्करण शुल्क की राशि।
लाभार्थी की दो तस्वीरें।