विवरण
छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने असंगठित कामगारों के लिए 19 जून 2017 को “ई-ठेला सहायता योजना” शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों को ई-ठेला के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है।
लाभ
पंजीकृत असंगठित कामगारों को योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹10,000 का खर्च वहन करना होगा।
छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा ₹30,000/- का अनुदान दिया जाएगा।
शेष राशि रिक्शा/ऑटो चालक को बैंक ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसे लाभार्थी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर और बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर चुकाना होगा।
बोर्ड अपना अंशदान लाभार्थी के खाते में तभी ट्रांसफर करेगा, जब ऋण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज बोर्ड को जमा कर दिए जाएंगे।
पात्रता
राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत पंजीकृत और हाथ ठेला चलाने वाले असंगठित कामगार इस योजना के लिए पात्र हैं।
पंजीकृत श्रमिकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
वाणिज्यिक वाहन चालकों के पास आर.टी.ओ. से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
पंजीकृत श्रमिकों को कम से कम 90 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
प्रत्येक श्रमिक केवल एक बार ही इस योजना के लिए पात्र है।
अपवर्जन
राज्य सरकार की किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
अपंजीकृत आवेदक:
सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
निम्न विवरण दर्ज करें
समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल”
सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन”
आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”
अगला क्लिक करें।
छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड देखें और अगला क्लिक करें।
ऑनलाइन “पंजीकरण फॉर्म” भरें।
पहले से पंजीकृत आवेदक:
सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
निम्न विवरण दर्ज करें
समूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”
सेवा चुनें: “योजना”
आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”
अगला क्लिक करें।
अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
योजना का नाम चुनें।
आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें।
सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
राशन कार्ड की प्रति।
बैंक खाता विवरण।
ई-ठेला की रसीद।