विवरण
असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना (असंगठित श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना) छत्तीसगढ़ राज्य में सिलाई मशीन प्रदान करने वाली एक सरकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को उनके व्यवसाय में बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
लाभ
योजना के तहत, राज्य के पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को हर साल सिलाई मशीन दी जाएगी।
पात्रता
वे महिलाएँ जो निर्माण कार्य करती हैं और श्रम बोर्ड/विभाग में पंजीकृत हैं।
18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएँ जो सिलाई, कढ़ाई या कपड़े बुनती (दर्जी) करती हैं, किसी नियोक्ता के यहाँ काम करती हैं या उनका अपना व्यवसाय है, और वे राज्य के किसी भी जिले में अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं।
वे महिलाएँ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना के तहत सिलाई मशीन या सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि नहीं मिली है।
वे महिलाएँ जिन्हें श्रम बोर्ड/विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के तहत लाभ नहीं मिला है।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
आवेदन प्रक्रिया
चरण-1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाना होगा।
चरण-2. असंगठित श्रमिक बोर्ड विकल्प के तहत अभी आवेदन करें पर क्लिक करें।
चरण-3. अब आवेदक को नीचे दी गई जानकारी देनी होगी।
जिला,
लाभार्थी का नाम।
पिता/पति का नाम।
पूर्व-पंजीकरण क्रमांक।
नया पंजीकरण क्रमांक।
और विवरण जांचें पर क्लिक करें
चरण-4. अब यहां योजना का नाम चुनें।
चरण-5. ऑनलाइन फॉर्म भरें।
चरण-6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
श्रमिक पंजीकरण कार्ड।
आयु प्रमाण पत्र।
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
आय प्रमाण पत्र।
चरण-7. सबमिट पर क्लिक करें।
चरण-8. आवेदन संख्या नोट करें।
आवेदन की स्थिति का पता लगाएं
चरण-1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाना होगा।
चरण-2. असंगठित वर्ड बोर्ड विकल्प के अंतर्गत “आवेदन की स्थिति जांचें” पर क्लिक करें।
चरण-3. योजना का नाम चुनें।
चरण-4. आवेदन संख्या दर्ज करें।
चरण-5. खोज पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेज
श्रम पंजीकरण कार्ड।
आयु प्रमाण पत्र।
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
आय प्रमाण पत्र।