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How to Apply Pan Card पैन कार्ड क्या है? पैन कार्ड बनाना चाहते है तो ऐसे करें आवेदन

Published On: June 25, 2025
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पैन कार्ड क्या है? पैन कार्ड बनाना चाहते है तो ऐसे करें आवेदन
पैन 2.0 क्या है?
पैन 2.0 (PAN 2.0) टैक्सपेयर्स के पंजीकरण को आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य कई प्लेटफार्मों को एक करके टैक्सपेयर्स के पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और ग्राहकों के हिसाब से अधिक कुशल बनाना है।

इस नई प्रणाली में पैन बनाने और प्रबंधन के लिए एक एकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होगा जहां नए पैन बनाने और अपडेट करने का काम निःशुल्क किया जाएगा। नए पैन में एक क्यूआर कोड होगा जिसमें पैन डेटाबेस का नया डेटा होगा।

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पैन कार्ड बनाने के लिए कैसे आवेदन करें?
पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया- (Online Apply for Pan card)
पैन कार्ड ऑनलाइन और पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन का तरीके निम्नलिखित है-

पैन आवेदन के लिए NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं
वेबसाइट पर ‘न्यू पैन’ के विकल्प पर क्लिक करें
वहां पैन फॉर्म 49A में अपनी जानकारी भरें, जिसे भारतीय नागरिक, एनआरई/एनआरआई और ओसीआई (भारतीय मूल के नागरिक) भर सकते हैं
प्रकिर्या शुरू करने के लिए फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा
फॉर्म जमा करने और फीस जमा करने के बाद आखिरी पेज में व्यक्ति को 15 डिजिट का नंबर मिलेगा
फॉर्म जमा करने के 15 दिन के अंदर इसे आवश्यक दस्तवेज़ो के साथ कोरियर NSDL ऑफिस भेज देना चाहिए
इसके बाद NSDL द्वारा वेरिफिकेशन करेगा और फिर फॉर्म में भरे पते पर 15 दिन के अंदर पैन कार्ड पहुंच जाएगा
ऑफलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया- (Offline Apply for PAN Card)
पैन कार्ड ऑफलाइन आवेदन और पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन का तरीके निम्नलिखित है-

NSDL या UTIISL की वेबसाइट से पैन कार्ड फोर डाउनलोड करें या UTIISL एजेंट से ये फॉर्म प्राप्त करें
फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज लगाएं (पहचान पत्र, पता और फोटो)
NSDL के ऑफिस में प्रोसेसिंग फीस के साथ फॉर्म जमा कर दें
फॉर्म में लिखे पते पर 15 दिनों में पैन कार्ड भेज दिया जाएगा
परमानेंट अकाउंट नंबर फॉर्म (PAN Card Form)
आप फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA भर पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़
PAN Card प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA) को दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होता है ताकि वेरिफिकेशन प्रकिर्या पूरी हो सके। आवश्यक दस्तावेज़ आवेदक पर निर्भर करते हैं। इन दस्तावेज़ों की लिस्ट निम्नलिखित है-

  1. व्यक्ति के लिए दस्तावेज़
    पहचान पत्र

जो इनमें से कोई भी दस्तावेज हो सकता है: कोई भी सरकार द्वारा जारी की गई आईडी – आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी इत्यादि
हथियार का लाइसेंस
पेंशनर कार्ड जिसमें आवेदक की तस्वीर होती है
एक फोटो आईडी कार्ड जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है
केंद्र सरकार का स्वास्थ्य योजना कार्ड या पूर्व सैनिकों का स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
एक मूल बैंक प्रमाणपत्र, जो बैंक की शाखा से बैंक के लेटरहेड पर जारी किया जाता है और जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। इस तरह के प्रमाण पत्र में बैंक अकाउंट नंबर के साथ आवेदक की एक अटेस्टेड फोटो होनी चाहिए
पता प्रमाण पत्र

जो इनमें से कोई भी दस्तावेज हो सकता है: बिजली, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल
पानी का बिल
LPG या पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल या गैस कनेक्शन बुक
बैंक पासबुक
पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक
पासपोर्ट
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़
भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
संस्थान/कंपनी से मूल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया कि संस्थान/कंपनी एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक या निजी निगम है
जन्म प्रमाण पत्र,

जो इनमें से कोई भी दस्तावेज हो सकता है: जन्म प्रमाण पत्र जो नगरपालिका या किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है
मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
पेंशन भुगतान आदेश
पासपोर्ट
रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट
ड्राइविंग लाइसेंस
भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डॉमीसाल प्रमाण पत्र
आवेदक की जन्मतिथि बताते हुए एक मजिस्ट्रेट के सामने बनाया गया एफिडेविट

  1. हिन्दू अंडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए दस्तावेज़
    HUF के कर्ता द्वारा जारी एक एफिडेविट जिसमें नाम, पता और प्रत्येक कॉपीरेंसर के पिता का नाम उस तारीख को लिखा हो जिस दिन आवेदन किया गया हो
    पहचान पत्र, पते का प्रमाण और HUF के एक करते होने के मामले में जन्मतिथि प्रमाण पत्र
  2. भारत में रजिस्ट कंपनी के लिए
    कंपनी रजिस्टरार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
  3. फर्म और भारत में बनी या रजिस्टर पार्टनरशिप कंपनी के लिए
    लिमिटेड लिअब्लिटी पार्टनरशिप या फर्म रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
    पार्टनरशिप दस्तावेज की कॉपी
  4. भारत में बने या रजिस्टर ट्रस्ट के लिए
    चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट की कॉपी या ट्रस्ट दस्तावेज की कॉपी
  5. व्यक्तियों के संघ के लिए
    को-ऑपरेटिव सोसाइटी या चैरिटी कमिश्नर या अन्य सक्षम प्राधिकारी के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट / प्रमाण पत्र की कॉपी या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज जिसमें आवेदक की पहचान और पता हो
  6. उनके लिए जो भारतीय नागरिक नहीं हैं
    पहचान प्रमाण पत्र

जो निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है: पासपोर्ट की कॉपी
भारत सरकार द्वारा जारी पीआईओ कार्ड की कॉपी
भारत सरकार द्वारा जारी ओसीआई कार्ड की कॉपी
अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या की कॉपी या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या जहां आवेदक आधारित है, द्वारा जारी TIN.
पता प्रमाण पत्र

निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है: पासपोर्ट की कॉपी
भारत सरकार द्वारा जारी PIO कार्ड की कॉपी
भारत सरकार द्वारा जारी OCI कार्ड की कॉपी
अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या की कॉपी या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या जहां
आवेदक आधारित है, द्वारा जारी TIN
आवासीय देश के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी
भारत में NRI बैंक अकाउंट पासबुक
निवासी प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट की कॉपी
FRO द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की कॉपी
किसी भी भारतीय कंपनी से प्राप्त वीज़ा और अपॉइंटमेंट लैटर की कॉपी
पैन कार्ड खोने पर डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे बनाएं?
अगर आपने अपना मूल पैन खो दिया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card) के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। TIN-NSDL और UTIITSL दोनों ही डुप्लीकेट पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की अनुमति देते हैं। इसकी प्रकिर्या निम्नलिखित है:

TIN-NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं और डुप्लीकेट परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन करें
भारतीय नागरिक फॉर्म 49A और विदेशी फॉर्म 49AA भरें
भुगतान ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करें
अपने इस फॉर्म का प्रिंट लें और इसे इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वा फ्लोर, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341, सर्वे न० 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016
आपको 45 दिनों में पैन कार्ड मिल जाएगा
पैन कार्ड के प्रकार (Types of PAN Card)
क्योंकि पैन कार्ड व्यक्तियों और कंपनियों के लिए उपलब्ध है, इसलिए पैन के लिए अलग-अलग तरह फॉर्म के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। पैन कार्ड और इनके आवेदन फॉर्म के प्रकट निम्नलिखित है:

व्यक्तियों के लिए
ये सबसे आम पैन है जो व्यक्तियों को जारी किया जाता है। इसके लिए आवेदन NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म 49 द्वारा किया जाता सकता है। कोई भी योग्य भारतीय व्यक्ति, छात्र और नाबालिग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

NRI या भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए
NRI और PIO भारत में टैक्सेशन के उद्देश्य से PAN का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें भी इस कार्ड का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 49A जमा करना होगा।

भारत में टैक्स देने वाली विदेशी संस्थाओं के लिए
वे फर्म या कॉरपोरेट जो भारत के बाहर रजिस्टर हैं, लेकिन भारत में अपने व्यापार संचालन के आधार पर भारत में टैक्स का भुगतान करते हैं, पैन का लाभ भी उठा सकती हैं। उन्हें पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया के लिए फॉर्म 49AA भरना होगा और जमा करना होगा।

OCI और NRE के लिए PAN
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट एंटिटीज भी PAN के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रासंगिक फॉर्म जो PAN के लिए आवेदन करते समय उनके द्वारा भरा जाना चाहिए, फॉर्म 49AA है।

भारतीय कंपनियों के लिए
भारत में रजिस्टर और काम करने के वाली कॉर्पोरेट कम्पनियां भी अपने फाइनेंशियल और टैक्स-संबंधी लेनदेन के लिए PAN के लिए आवेदन कर सकती हैं।

पैन कार्ड का और उससे जुड़ी जानकारी
PAN Card में बहुत आम जानकारी होती है जो केवाईसी (नो योर कस्टमर) के नियमों के तहत पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए योग्य है। पैन कार्ड में निम्नलिखित जानकारी होती है:

कार्डधारक का नाम: इसमें सबसे मुख्य जानकारी कार्डधारक का नाम होती है। किसी व्यक्ति के मामले में ये व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी के मामले में ये कंपनी का नाम और किसी पार्टनरशिप फर्म के मामले में ये उसका का नाम होगा
कार्डधारक के पिता का नाम: अगर पैन किसी व्यक्ति का होता है तो उसके पिता का नाम पैन कार्ड में होगा
जन्मतिथि: किसी व्यक्ति के पैन के मामले में कार्डधारक की जन्म तिथि पिता के नाम के नीचे लिखी होती है। यह जानकारी कार्डधारक के जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर योग्य होती है। कंपनियों और पार्टनरशिप फर्मों के मामले में, उनके रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखी होती है
पैन कार्ड नंबर: अगली और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन नंबर होती है। प्रत्येक व्यक्ति/कंपनी का पैन नम्बर अलग होता है और इसमें विभिन्न जानकारियां होती हैं। ये नंबर कार्डधारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बनता है। ये 10 अक्षरों एल्फानुमेरिक नंबर होता है और प्रत्येक अक्षर में कुछ जानकारी होती है। इन अक्षर में निम्नलिखित जानकारी होती है:
पहले तीन अक्षर: पहले तीन अक्षरों अल्फाबेटिकल होते हैं और A से Z के बीच में से होते हैं
चौथा अक्षर: पैन नंबर का चौथा अक्षर टैक्सधारक की केटेगरी (श्रेणी) बताता है। ये केटेगरी निम्नलिखित हैं:
A – एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स
B – व्यक्तिय का शरीर
C – कंपनी
F – फर्म
G – सरकार
H – हिंदू अविभाजित परिवार
L – लोकल अथॉरिटीण
J – आर्टिफीशियल जुडिशल पर्सन
P – व्यक्तिगत
T – ट्रस्ट के लिए व्यक्तियों का एसोसिएशन
पांचवां अक्षर- पाँचवाँ अक्षर व्यक्ति के उपनाम का पहला अक्षर है
बाकी के अक्षर- बाकी के अक्षर रैंडम होते हैं। पहले 4 अक्षर नंबर जबकि अंतिम का एक अल्फाबेट होता है
व्यक्ति का हस्ताक्षर- पैन कार्ड पर अंतिम जानकारी व्यक्ति के हस्ताक्षर के रूप में होती हैं। जैसे, पैन कार्ड विभिन्न फाइनेंशियल लेनदेन के लिए आवश्यक व्यक्ति के हस्ताक्षर के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है
व्यक्ति का फोटो – पैन के निचले दाहिने हाथ में कार्डधारक की तस्वीर भी मौजूद होती है जो कार्ड को व्यक्ति के फोटो पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करने के योग्य बनाता है। कंपनियों और फर्मों के मामले में, कार्ड पर कोई तस्वीर मौजूद नहीं होती है
पैन कार्ड के लाभ (Benefits of PAN Card)
पैन के लाभ निम्नलिखित हैं:

टैक्स भरने के लिए: व्यकितियों और कंपनियों को टैक्स भरने के लिए अपना पैन नंबर देना आवश्यक होता है। अगर पैन कार्ड नहीं है, तो व्यक्तियों और संस्थाओं को अपनी आय का 30% का टैक्स देना होगा चाहे वो किसी भी टैक्स स्लैब में आते हों। इसलिए, टैक्स भरने के लिए पैन नंबर की आवश्यकता होती है। पैन नंबर द्वारा पैन कार्ड की स्थिति की जानी जा सकती है।
बिज़नेस रजिस्ट्रेशन – कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार या अन्य संस्थाएं को अपने व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य है।
फाइनेंशियल लेनदेन: कोई भी व्यक्ति/कंपनी फाइनेंशियल लेनदेन तभी कर सकती है जब उसके पास पैन कार्ड हो। किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद, जिसका मूल्य 5 लाख रु. या उससे अधिक हो, किसी दुपहिया वाहन को छोड़कर किसी भी वाहन की बिक्री या खरीद, किसी भी बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करना, 50,000 रुपये मूल्य या उससे अधिक के बांड खरीदना, भारत के बाहर धनराशि निकालना, विदेश यात्रा के लिए किया गया खर्च, अगर ऐसे खर्च 25,000 रु. से अधिक हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदना, बीमा पॉलिसियां खरीदना या 50,000 और उससे अधिक मूल्य के शेयर आदि।
उपयोगिता कनेक्शन लेने के लिए – कई उदाहरणों में जब यूटिलिटीज जैसे पोस्ट-पेड मोबाइल फोन कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आदि की आवश्यकता होती है, तो पैन कार्ड काम में आता है। हालाँकि, यह हमेशा सलह दी जाती है कि यदि संभव हो तो आप वैकल्पिक आईडी प्रूफ जैसे डीएल, वोटर आईडी कार्ड आदि का उपयोग करें।
बैंक खाता खोलने के लिए: इन दिनों बैंक में खाता खोलने के लिए के केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियम के तहत पैन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज बन गया है।
पैन कार्ड ट्रैकिंग/इन्क्वायरी/ऑनलाइन स्टेटस जानें
पैन स्टेटस जानें

PAN के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका स्टेटस (स्तिथि) जान सकते हैं। पैन आवेदन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है जहां पैन स्टेटस दिखाता है कि कार्ड जारी किया गया है या नहीं, या यदि यह वर्तमान में प्रकिर्या में है या नहीं। आवेदक पैन कार्ड स्टेटस या UTI /NSDL की वेबसाइट पर जान सकता है।

पैन कार्ड में बदलाव करें

मौजूदा कार्डधारक अपने मौजूदा पैन की जानकारी में बदलाव कर सकते हैं, जबकि उसी समय पैन नंबर को बनाए रख सकते हैं। पैन कार्ड की कोई भी जानकारी इसकी प्रकिर्या के तहत बदली जा सकती है। इसके लिए पैन अपडेट या करेक्शन फॉर्म भर सम्बंधित अथॉरिटी को जमा करना होगा।

डुप्लीकेट पैन कार्ड

मूल पैन कार्ड खोने पर, कार्डधारक फॉर्म और आवेदक फी जमा कर डुप्लीकेट पैन के लिए आवेदन कर सकता है।

क्या होता है अगर आपके पास पैन कार्ड ना हो?

आपके पास पैन क्यों होना चाहिए इसके कई कारण है:

बिना पैन के आप 50,000 रु. से ज़्यादा का फाइनेंशियल लेनदेन नहीं कर सकते हैं
संपत्ति या ज़मीन खरीदने बेचने के लिए पैन अनिवार्य है
पैन के बिना टैक्स नहीं भर सकते हैं
परमानेंट अकाउंट नंबर ना होने पर आपका क्रेडिट कार्ड/लोन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा
संबंधित सवाल (PAN Card FAQs)
प्रश्न. मैं पैन कार्ड (PAN Card) के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर: आप परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। आप TIN NSDL की वेबसाइट या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप पैन केंद्र में जा सकते हैं।

प्रश्न. मुझे पैन आवेदन फॉर्म कहां से प्राप्त होगा?
उत्तर: आपको पैन आवेदन फॉर्म पैन केंद्र में मिल जाएगा। इसके अलावा, आप TIN NSDL की वेबसाइट से पैन आवेदन फॉर्म फॉर्म 49A और फॉर्म 49AA डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न. क्या मुझे पैन आवेदन फॉर्म के लिए कोई शुल्क देना होगा?
उत्तर: आपको पैन आवेदन फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, आपको आवेदन के लिए शुल्क देना होगा जो भारत में रह रहे लोगों के लिए 107 रु. हैं और 1017 रु. भारत से बाहर रह रहे लोगों के लिए।

प्रश्न.पैन आवेदन फॉर्म कहा जमा किया जाता है?
उत्तर: फॉर्म आवेदन फॉर्म को भेजना होगा:

आयकर पैन सेवा इकाई,

NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016

प्रश्न. जब मैं पैन कार्ड (PAN Card) के लिए फॉर्म 49A जमा करता हूं, तो मुझे क्या शुल्क देना होगा?
उत्तर: भारत में रह रहे आवेदकों के लिए शुल्क 107 रु. हैं और 1017 रु. भारत से बाहर रह रहे लोगों के लिए।

प्रश्न. क्या आवेदन फॉर्म के साथ 2 फ़ोटो देना अनिवार्य है?
उत्तर: हां, आपको अपने पैन आवेदन फॉर्म के साथ 2 फ़ोटो देने होंगें।

प्रश्न. जो आवेदक हस्ताक्षर नहीं कर सकते उनके लिए क्या आवेदन प्रक्रिया है?
उत्तर: जो आवेदक हस्ताक्षर कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, दोनों के लिए समान प्रकिर्या है। आवेदक अगर हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो वो अंगूठे का निशान लगा सकता है।

प्रश्न.मैं अपने पैन कार्ड (PAN Card) पर फोटो कैसे बदल सकता हूँ?
उत्तर: पैन कार्ड में फोटो बदलने के लिए आपको पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म भरना होगा।

प्रश्न. क्या एक नाबालिग पैन के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर: हां, नाबालिग परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें भी पैन से कई सुविधाएं मिल सकती हैं।

प्रश्न. पैन कार्ड प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
उत्तर: परमानेंट अकाउंट नंबर प्राप्त करने में 45 दिन का समय लगता है। इसमें आपके आवेदन करने के दिन से लेकर पैन कार्ड प्राप्त करने तक का दिन है। हालाँकि, कई मामलों में समय ज़्यादा लग सकता है।

प्रश्न. पैन होना ज़रूरी क्यों है?
उत्तर: अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप आयकर नहीं भर सकते हैं। जो भी बैंक अकाउंट पैन से लिंक नहीं हैं वो जल्द ही निष्क्रिय हो जाएंगें। इसके अलावा, 50,000 से ज़्यादा का लेनदेन करने के लिए पैन होना अनिवार्य है।

प्रश्न. आयकर विभाग यह कैसे सुनिश्चित करता है कि उपर बताए गए लेनदेन के लिए पैन जानकारी दी गई है?
उत्तर: आयकर विभाग ने फाइनेंशियल दस्तावेज प्राप्त करने वाली संस्थाओं को वैधानिक दिशा-निर्देश दिए हैं कि जहां भी अनिवार्य हो वहां दस्तावेज में पैन की जानकारी दी जाए अन्यथा दस्तावेज अपूर्ण माने जाते हैं।

प्रश्न. क्या महिला आवेदकों के लिए पिता का नाम अनिवार्य है (विवाहित / तलाकशुदा / विधवा सहित)?
उत्तर: महिला आवेदकों को पैन आवेदन फॉर्म में अपने पिता के नाम का उल्लेख करना होगा, चाहे वे अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा या विधवा हों।

प्रश्न. एक नाबालिग, मानसिक रूप से विकलांग और कोर्ट के वार्ड की ओर से कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 160 के अनुसार, एक निर्धारित प्रतिनिधि नाबालिग, मानसिक रूप से विकलांग और अदालत के वार्डों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे मामलों में, निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए:

नाबालिग, पागल, बेवकूफ, मानसिक विकलांग, अदालत के वार्ड आदि की जानकारी।
पैन आवेदन पत्र के आइटम 14 में निर्धारित प्रतिनिधि की जानकारी प्रदान की जानी है।
प्रश्न. पैन कार्ड के लिए फ्री में आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इंस्टेंट ई-पैन के लिए फ्री में आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, केवल वयस्क व्यक्ति जिन्हें कभी पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया न ही उनके पास अभी तक कोई पैन है। उनके पास वैलिड आधार होना चाहिए जो उनके मोबाइल नंबर से लिंक हो।

हालांकि, इंस्टेंट ई-पैन पैन का एक डिजिटल वर्जन है और यदि आप फिजिकल पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लगने वाले शुल्क का भुगतान करके NSDL (Protean) या UTIITSLवेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न. अगर मैं विदेशी हूं तो भी मेरे पास परमानेंट अकाउंट नंबर क्यों होना चाहिए?
उत्तर: भारत में व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, उसे टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और टैक्स का भुगतान करने के लिए, पैन कार्ड होना आवश्यक है। साथ ही, भारत में उच्च मूल्य की संपत्ति खरीदने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रश्न. “नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या पैन में परिवर्तन या सुधार” के लिए फॉर्म जमा करते समय कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: चाहे पैन में परिवर्तन या सुधार का आवेदन नए PAN Card के लिए हो या मौजूदा कार्ड में के लिए, भारत में रहने वाले आवेदकों को 107 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि भारत के बाहर रहने वालों को 1017 रुपये का शुल्क देना होगा।

PriyaBhatt

Mgmschool.in - MCA Graduate | Age: 25 | Languages: Hindi & English Experienced content creator with 5+ years in the field of educational news, government job updates, public welfare schemes, and career guidance. Passionate about delivering accurate and helpful information to empower students and job seekers across India.

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