Palamu Fasal Bima: पलामू के किसानों के लिए अपनी फसल का बीमा कराने का बढ़िया मौका है. केवल एक रुपये प्रीमियम से वे अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं. जल्दी करिए आवेदन की लास्ट डेट…और पढ़ें

Fasal Bima Yojana: सरकार द्वारा किसानों के लिए कई तरह की लाभकारी और महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है. जिससे किसानों को कई तरह से लाभ हो रहा है. बता दें कि बीमा से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा योजना चलाई जा रही है. दरअसल, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम-खरीफ 2025 के तहत किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने का अवसर मिल रहा है.
लगेगा एक रुपया
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान को बीमा के लिए सिर्फ 1 रुपये प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा. इसके अलावा किसी तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है. जिसके लिए किसान ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं. जिला सहकारिता पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि जिस तरह हम अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए बीमा करवाते हैं, ठीक उसी तरह फसल की सुरक्षा के लिए भी बीमा कराना जरूरी है.
प्रति एकड़ 20 हजार की सहायता
किसान पूरे साल मेहनत करके फसल तैयार करता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल बर्बाद हो जाए तो उसकी मेहनत और लागत पर पानी फिर जाता है. ऐसे में यह बीमा योजना किसानों को प्रति एकड़ लगभग 20 हजार रुपये तक की मदद देती है. पलामू जिले में इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी एचडीएफसी एर्गो कंपनी को दी गई है.
30 अगस्त तक मौका
जिले के लिए इस योजना का लक्ष्य 1 लाख 765 किसानों का निबंधन निर्धारित है. वहीं अब तक लगभग 25 से 30 हजार किसान योजना से जुड़ चुके हैं और निबंधन अभी भी जारी है. निबंधन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, जिसमें लक्ष्य को 100 प्रतिशत हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है. इस योजना में निबंधन के लिए किसान नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जा सकते हैं. निबंधन की प्रक्रिया आसान है और इसके लिए केवल 1 रुपये टोकन मनी देनी होती है.
टोल फ्री नंबर भी जारी
यह योजना खासकर उन किसानों के लिए है जिनके पास सीमित जमीन है या जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं. अगर किसी किसान की 1 एकड़ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, तो उन्हें लगभग 20 हजार रुपये का मुआवजा मिलता है. किसानों की सुविधा के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 14447 जारी किया है. इस नंबर पर कॉल करके किसान योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
किसानों के लिए वरदान
फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 अगस्त तक निबंधन कराना अनिवार्य है. जिले के किसानों से अपील की गई है कि वे इस योजना से जुड़कर अपनी फसल को सुरक्षित करें. क्योंकि सिर्फ 1 रुपये में मिलने वाला यह बीमा प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों के लिए वरदान साबित होगा.