50% Subsidy Agriculture Machines : खरीफ फसलों की बुआई का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में प्रदेश के किसान अगर खेतों की जुताई, बुआई और रोपाई के कामों में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं तो उत्पादन और लाभ दोनों में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह योजना कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य के जो किसान सब्सिडी के पर खेती के काम में आने वाले इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर खरीदना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
किन कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी
राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत कुल 13 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इनमें खेत की तैयारी, बुआई और रोपाई से जुड़े प्रमुख यंत्र शामिल हैं। योजना के तहत मल्टी क्रॉप प्लांटर, स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित टूल बार (राइड ऑन टाइप), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, ग्राउंड नट डिकारटीकेटर, बेलर, हे रेक / स्ट्रॉ रेक, स्लेशर, रिवर्सिबल प्लाऊ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, पैडी ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप), पैडी ट्रांसप्लांटर (वॉक बिहाइंड) कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
किसानों को आवेदन के साथ जमा करानी होगी धरोहर राशि
राज्य के किसानों को सब्सिडी पर उपरोक्त जुताई, बुवाई, रोपाई व अवशेष प्रबंधन के इन कृषि यंत्रों प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवदेन कराना होगा। आवेदन के साथ किसानों को निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी भी जमा करना होगा। यह डीडी किसान को अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा और उसे पोर्टल पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। यह डीडी किसान के स्वयं के खाते से बनवाना अनिवार्य है। यदि डीडी निर्धारित राशि से कम हुआ तो आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से अलग– अगल कृषि यंत्रों पर उनकी लागत के आधार पर धरोहर राशि का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार से है–
मल्टी क्रॉप प्लांटर – 3,000 रुपए
स्ट्रॉ रीपर – 10,000 रुपए
स्वचालित टूल बार (राइड ऑन टाइप) – 5,000 रुपए
हैप्पी सीडर – 4,500 रुपए
सुपर सीडर – 4,500 रुपए
ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – 3,000 रुपए
बेलर – 15,000 रुपए
हे रेक / स्ट्रॉ रेक – 5,000 रुपए
स्लेशर – 2,000 रुपए
रिवर्सिबल प्लाऊ – 3,500 रुपए
जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल – 3,000 रुपए
पैडी ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप) – 15,000 रुपए
पैडी ट्रांसप्लांटर (वॉक बिहाइंड) – 10,000 रुपए
योजना के तहत कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
मध्य प्रदेश कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत किसानों को 40% से 50% तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। यह दर लिंग, जाति वर्ग और जोत की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की जाती है। महिला किसानों, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों को अधिक सब्सिडी मिलती है। किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर की सहायता से यह जान सकते हैं कि उन्हें किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी।
योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
जो किसान इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी (Subsidy) पर प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं:
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
डिमांड ड्राफ्ट (D.D.)
खसरा/खतौनी या बी-1 नकल
जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए
ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (यदि ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं)
योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए कैसे करें आवेदन
जिन किसानों ने पहले से e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकरण किया है, वे आधार OTP के जरिए लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। नए किसान एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन से पंजीकरण करा सकते हैं। वर्तमान में आवेदन की कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन आवेदन की संख्या के आधार पर ही लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे में जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए।