यूपी में विधवा पेंशन योजना के सत्यापन में 40 हजार अपात्र महिलाएं मिली हैं। डोर-टू-डोर कराए गए सघन सर्वे में यह हकीकत सामने आई है, जिसमें विधवा होने के बाद दूसरी शादी करने वालीं महिलाएं, मृतक और ऐसी महिलाएं जिनके दस्तावेज सही नहीं हैं, वह शामिल हैं। बता दें इस महीने के अंत तक अप्रैल, मई व जून महीने की पेंशन विधवाओं के खाते में भेज दी जाएगी। किसी भी कीमत पर कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए सख्त निगरानी की व्यवस्था की जा रही है।
34.90 लाख लाभार्थी
ऐसे में अब इन्हें पात्रों की सूची से बाहर कर दिया गया है। अभी तक विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की संख्या 35.40 लाख थी जो अब घटकर 34.90 लाख हो गई है। जल्द विधवा पेंशन की पात्र महिलाओं के खाते में तीन महीने की पेंशन राशि भेजी जाएगी।
महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने बताया कि बीते महीने में पूरे प्रदेश में सघन अभियान चलाकर विधवा पेंशन पा रहीं महिलाओं का सत्यापन कराया गया।
तमाम महिलाओं ने दूसरी शादी कर ली
सत्यापन में 40 हजार महिलाएं अपात्र पाईं गईं, जिन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। विधवा पेंशन लेने वाली तमाम महिलाओं ने दूसरी शादी कर ली थी। विवाहित होने के कारण यह विधवा पेंशन योजना से बाहर हो गईं। सभी जिलों में हुए सर्वे में जब यह सच्चाई सामने आई तो इनकी पेंशन रोकने का निर्णय लिया गया। वहीं मृतक और दस्तावेज में कोई न कोई गड़बड़ी पाए जाने के कारण भी तमाम महिलाओं को विधवा पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया है। पात्र महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपये पेंशन देने की व्यवस्था है।
क्या है विधवा पेंशन
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना (निराश्रित महिला पेंशन योजना) का मुख्य उद्देश्य पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजना का लाभ और राशि
विधवाओं को ₹1,000 प्रति महीने की पेंशन मिलती है। राशि हर तीन महीने में सीधे उनके बैंक खाते में ₹3,000 के रूप में जमा की जाती है। यह सहायता उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और जीवन स्तर सुधारने में मदद करती है।
पात्रता की शर्तें
महिला की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए (अधिकतम आयु सीमा नहीं है)।
परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
आवेदिका को किसी अन्य पेंशन योजना (जैसे वृद्धावस्था या दिव्यांग पेंशन) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
आवेदिका का आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर।
बैंक पासबुक (NPCI से लिंक्ड खाता होना चाहिए)।
आय प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो
आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाकर फॉर्म भरें। फाइनल सबमिट करने के बाद मिलने वाली पंजीकरण संख्या को सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन: जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय या नजदीकी जन सेवा केंद्र से फॉर्म लेकर जमा करें।