मुख्यमंत्री ब्यायज राहत योजना: सरकार किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को अवधि पार कर्ज़ चुकाने के लिए उन्हें ब्याज माफ़ी का लाभ प्रदान किया जा रहा है ताकि किसान केवल मूलधन का ही भुगतान करके कर्ज़ मुक्त हो सकें। सरकार की यह योजना प्रदेश के लाखों किसानों को राहत पहुंचा रही है।
राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को कर्ज से राहत देने का उद्देश्य मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 जारी है। इस योजना के तहत किसानों और लघु उद्यमियों को राहत दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 3,410 कर्जदार परिवारों को 33 करोड़ रुपये का मूलधन जमा कराया गया है, जिसके बदले में राज्य सरकार ने 44 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर किसानों को बड़ी राहत दी है।
क्या है मुख्यमंत्री ब्याज राहत योजना
राज्य सरकार की ओर से जारी की जा रही राजस्थान किसान ब्याज माफी योजना 2025 का उद्देश्य किसानों को राहत देना है, भूमि विकास संस्थानों से लिए गए ऋण का भुगतान करने में समय नहीं लगता है और जमा खाता “अवपार” श्रेणी में खोला गया है। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत पात्र ऋणधारी यदि केवल मूलधन जमा कर देते हैं, तो राज्य सरकार अपनी संपूर्ण अवधिपार ब्याज राहत योजना को माफ कर देती है। यह एक एकमुश्त समझौता योजना (ओटीएस) है, जिसमें समय-समय पर भागीदारी करके किसान को भारी मात्रा में माल से भरा सामान मिल सकता है।
इस किसान को मिले 37 लाख रुपये की ब्याज माफ़ी
राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने दी जानकारी राज्य की योजना के तहत राज्य की सबसे बड़ी अवधि का भुगतान भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जिले की लक्ष्मणगढ़ शाखा से जुड़े कर्जदार सदस्य बलजीत मेव, निवासी टीटपुरी, कठूमर ने 18.61 लाख रुपये का मूलधन जमा किया, जिससे राज्य सरकार ने 37.23 लाख रुपये का मूलधन जमा कर लिया। कुल मिलाकर 55.84 लाख रुपये का खाता हो गया। बलजीत की जमीन पर पूर्व में नीलामी प्रक्रिया में बोलीदाता न मिलने के कारण राजस्थान साहित्य समाज अधिनियम, 2001 की धारा 103 के तहत बैंक का नाम दिया गया था। लेकिन इस योजना की सहायता से अब यह जमीन फिर से बलजीत मेव के नाम हो गई, जिससे वह अपने परिवार की कंपनी में डॉयरेक्टर के रूप में मुफ्त में काम करने लगा।
राजस्थान सरकार का कहना है कि इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार से अब जानकारी गांव-गांव तक पहुंच रही है और किसानों, ऋण योजनाओं से लेकर बैंक खाते तक अटके हुए थे, अब राहत की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही, योजना का लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं है, इसमें लघु उद्यम और अन्य ग्रामीण उद्यम भी शामिल हो रहे हैं।
योजना से 30 हजार से अधिक कर्जदार राज्य
मंत्री के अनुसार राज्य के 36 प्राथमिक सहयोगी भूमि विकास बैंकों के 30,010 ऋणग्रस्त सदस्य इस योजना के पात्र हैं। यदि ये सदस्य कुल 326 करोड़ रुपये का मूलधन जमा निर्माण करते हैं, तो सरकार की ओर से 534 करोड़ रुपये की ब्याज राहत मिलेगी। इससे इन किसानों को केवल मूलधन चुकाना होगा, ब्याज की राशि सरकार की ओर से जमा की जाएगी।
आप भी उठा सकते हैं योजना का लाभ
अगर आपने भी भूमि विकास बैंक से कर्ज ले रखा है और वह कर्ज की अवधि पार कर चुका है, और आप इस कर्ज पर सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ आसान प्रक्रिया का पालन करना होगा, जो इस प्रकार है–
आपको संबंधित भूमि विकास बैंक शाखा में संपर्क करना होगा।
अपने खाता विवरण की जांच करें, यह सुनिश्चित करने के लिए अवधि है कि खाता पार श्रेणी में है।
यदि आप पात्र हैं, तो मूलधन की राशि बैंक में एकमुश्त जमा करें।
बैंक की ओर से रसीद और योजना के तहत एंटरप्राइज़ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी और खाता बदल दिया जाएगा।
योजना के तहत आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी चीजें चाहिए, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं–
आधार कार्ड (आईडी प्रमाण) या फिर वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
पता प्रमाण पत्र (पता प्रमाण) : राशन कार्ड / बिजली बिल / पानी का बिल / बैंक पासबुक की कॉपी या आधार कार्ड (इसमें पूरा पता दर्ज है)
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (भूमि स्वामित्व प्रमाण): खतौनी / जमाबंदी / लीज भूमि विकास बैंक से संबंधित ऋण दस्तावेज।
बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जिस से मूलधन जमा होगा।
ऋण खाता विवरण (ऋण खाता विवरण) : संबंधित भूमि विकास बैंक द्वारा जारी खाता सूची जिसमें अवधिपार ऋण की स्थिति स्पष्ट हो।
पासपोर्ट आकार फोटो (2-3 प्रति) : हाल ही में स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार फोटो
आवेदन पत्र (आवेदन प्रपत्र) : बैंक शाखा से प्राप्त प्रारूप में भरा हुआ फॉर्म, हस्ताक्षर सहित।