विवरण
छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 29 मार्च 2023 से भवन एवं अन्य निर्माण योजनाओं के लिए “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता” योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राहक को प्रतिदिन काम न मिलने के कारण उसकी नियमित आय में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उसके अपराधी का अपहरण ऑपरेशन सुनिश्चित करना है।
लाभ
लाभार्थी को पेंशन: ₹ 1,500/- प्रति माह (या)
लाभार्थी की विधवा पेंशन: ₹ 700/- प्रति माह।
योग्यता
अतिथि की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
लाभार्थी छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
लाभार्थी को श्रमिक के रूप में निर्माण के लिए बोर्ड में 10 वर्षों से पंजीकरण सदस्यता लेनी चाहिए।
यदि लाभार्थी पहले से ही राज्य/केंद्र सरकार की किसी अन्य समान योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
पंजीकृत श्रमिक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ लेते हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। सहायता प्राप्त राशि को रहने के लिए हर साल मार्च में जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पति और पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक हैं और दोनों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, तो दूसरे की मृत्यु के बाद केवल एक पति या पत्नी को ही पेंशन का लाभ मिलता है।
मित्रों को पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी। यदि पति और पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक हैं और पति की मृत्यु पत्नी की आयु 60 वर्ष से पहले है, तो पत्नी को 60 वर्ष की आयु तक पारिवारिक पेंशन मिलती है। 60 वर्ष की आयु के बाद, वह पेंशन योजना के तहत पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है, और पारिवारिक पेंशन स्वतः बंद हो जाएगी। ईसाई के पास योजना के लिए आवेदन करने के लिए 59 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि से छह महीने और 60 वर्ष की आयु से तीन महीने का समय है।
जीवित होने का प्रमाण पत्र उस महीने में प्रस्तुत करना होगा जब पहली पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑफ़लाइन सभी प्रवासियों के लिए छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज एवं पर “छत्तीसगढ़ भवन अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
निम्नलिखित विवरण दर्ज करें
समूह का नाम चुनें: “भवन एवं कोई निर्माण”
सेवा चुनें: “योजना”
आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”
अगला क्लिक करें.
अपना नाम जिला चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
योजना का नाम चुनें।
विवरण के साथ ऑफ़लाइन भरने की आवश्यकता है।
जाम करें.
दस्तावेज़ की आवश्यकता है
श्रद्धालु के जीवित श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल स्कैन की गई प्रति।
पति और पत्नी की जीवित फोटो (या यदि कोई मृत हो तो जीवित पति या पत्नी)।
मृत लाभार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र (पारिवारिक पेंशन के लिए)।
लाभार्थी के आधार कार्ड की मूल स्कैन की गई प्रति।
ग्राहक की बैंक पासबुक की मूल स्कैन की गई प्रति।
अस्तित्व प्रमाण पत्र।
रजिस्टर के समय प्रस्तुत किए गए आयु प्रमाण दस्तावेज़ की मूल स्कैन की गई प्रति।