विवरण
दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए दुर्घटना बीमा योजना जो दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है।
प्रीमियम:
प्रति सदस्य प्रति वर्ष 20 रुपये। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से प्रीमियम काट लिया जाएगा।
कवरेज अवधि:
वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर PMJJBY के तहत कवरेज 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है।
दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति:
निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त हो जाएगा/तदनुसार प्रतिबंधित हो जाएगा:
- 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (जन्मदिन के करीब की आयु)।
- बैंक के साथ खाता बंद होना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी।
यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से PMSBY के अंतर्गत कवर है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त हो जाता है, तो बीमा कवर 2 लाख रुपये तक सीमित रहेगा।
लाभ
मृत्यु होने पर- नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए मिलेंगे।
दोनों आँखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि- अभिदाता को 2 लाख रुपए मिलेंगे।
एक आँख की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि- अभिदाता को 1 लाख रुपए मिलेंगे।
पात्रता
भाग लेने वाले बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाताधारक जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) के बीच है और जो शामिल होने / ऑटो-डेबिट सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफ़लाइन
ऑनलाइन
चरण 01: PMSBY में ऑफ़लाइन नामांकन के लिए, कोई व्यक्ति उस बैंक शाखा में जा सकता है जहाँ उसका बचत खाता है या उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जा सकता है: https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx फ़ॉर्म डाउनलोड करने के लिए।
चरण 02: आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार सभी विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर सकते हैं।
चरण 03: एक बार सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने पर, ग्राहक को एक पावती पर्ची सह बीमा प्रमाणपत्र मिलेगा।
संपर्क:
राज्यवार टोलफ्री नंबर – https://jansuraksha.gov.in/files/STATEWISETOLLFREE.pdf
राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 1800-180-1111 / 1800-110-001